सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए आरोपी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान आमतौर पर सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए आरोपी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान आमतौर पर सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं होंगे।