यहां के प्रधान सत्र न्यायालय ने मुकेश को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अभिनेता के कानून से भागने की संभावना कम है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कानून के चंगुल से भागने की कोई संभावना नहीं है।”
यहां के प्रधान सत्र न्यायालय ने मुकेश को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अभिनेता के कानून से भागने की संभावना कम है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कानून के चंगुल से भागने की कोई संभावना नहीं है।”