Cricket Fashion Football International National Sports अअनुबंधित आलेख करोना वायरस खेलकूद क्रिकेट टिपण्णी फैशन लाइफस्टाइल ब्रेकिंग न्यूज़ भ्रमण Travel मनोरंजन राजनीती देश राजनीती विश्व राशि फल Astrology वायरल ख़बरें वायरल वीडियो विज्ञानं व्यपार शिक्षा तकनीकी स्वास्थ्य होम

SC: पटना हाईकोर्ट के जज को पदोन्नति के बाद 10 महीने से नहीं मिला वेतन, अब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Spread the love

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा के एक अजीबोगरीब मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिन्हें 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) अकाउंट नहीं है।

​सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा के एक अजीबोगरीब मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिन्हें 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) अकाउंट नहीं है।   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *