सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी श्रेणियों के तहत नौकरी पाने के लिए नोटिस का सामना कर रहे पीएसयू कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जिन्हें सिर्फ इस आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता था, कि उनकी जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी श्रेणियों के तहत नौकरी पाने के लिए नोटिस का सामना कर रहे पीएसयू कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जिन्हें सिर्फ इस आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता था, कि उनकी जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया था।