जरूरत की खबर- बाइक नंबर प्लेट पर लिखवाया अजीबोगरीब स्लोगन:  पुलिस ने काटा चालान, जानें क्या है नियम, साथ रखें ये 5 डॉक्यूमेंट्स
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जरूरत की खबर- बाइक नंबर प्लेट पर लिखवाया अजीबोगरीब स्लोगन: पुलिस ने काटा चालान, जानें क्या है नियम, साथ रखें ये 5 डॉक्यूमेंट्स

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5 घंटे पहलेलेखक: संदीप सिंह

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बिहार के शिवहर जिले में एक लड़के को अपनी बाइक पर अजीबोगरीब स्लोगन लिखवाना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने उसकी बाइक को रुकवाकर 1500 रूपए का चालान काट दिया। उसकी बाइक की नंबर प्लेट पर लिखा था– ‘SORRY GIRLS MY MOM IS VERY DANGER।’ (सॉरी गर्ल्स, मेरी मां बहुत खतरनाक हैं।)

ये कोई पहला मामला नहीं है, जब किसी ने अपनी नंबर प्लेट पर कुछ इस तरह का अजीबोगरीब स्लोगन लिखवाया है।

हम अक्सर वाहन चलाते समय सड़कों पर ऐसी बहुत सी गाड़ियां देखते हैं, जिन पर जाति, धर्म, नाम, पद या अजब-गजब स्लोगन लिखे रहते हैं। ज्यादातर लोग खुद को कूल और अपनी गाड़ी की ओर ध्यान खींचने लिए ऐसा करते हैं। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, वाहन पर इस तरह की चीजें लिखवाना गैर-कानूनी है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालक पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि वाहन पर स्लोगन लिखवाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? साथ ही जानेंगे कि-

  • वाहन चलाते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ रखने चाहिए?
  • वाहन पर किस तरह की चीजें नहीं लिखवानी चाहिए?

एक्सपर्ट: सौरभ कुमार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बांदा, उत्तर प्रदेश

सवाल- वाहनों पर अनुचित शब्द या वाक्य लिखने को लेकर क्या नियम है? जवाब- बांदा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सौरभ कुमार बताते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक, कार, बाइक या किसी भी वाहन के पीछे या नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखवाना नियमों का उल्लंघन है। इन नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

सवाल- वाहन पर किस तरह की चीजें नहीं लिखवानी चाहिए? जवाब- यातायात के नियमों के अनुसार, गाड़ी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, उस पर किसी भी तरह का कोई स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए। साथ ही किसी डिपार्टमेंट या पोस्ट का नाम भी नहीं लिखा होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में किसी भी प्रकार का अश्लील स्टिकर लगाना नियमों का उल्लंघन है। इसे नीचे ग्राफिक से समझिए-

सवाल- वाहन पर कुछ भी लिखवाने पर कितने तक का जुर्माना लग सकता है? जवाब- मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के मुताबिक, वाहनों पर जाति-धर्म से जुड़े शब्द, स्टिकर चिपकाने, तस्वीर लगाने या नंबर प्लेट गाइडलाइन के अनुरूप न होने पर 5000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है। अगर वाहन चालक दोबारा ऐसा करता है तो 1 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माने भी देना पड़ सकता है।

सवाल- क्या किसी को वाहन पर नाम या पद लिखवाने की छूट है? जवाब- जी हां! इसके लिए कुछ वाहनों को छूट दी गई है। जैसे कि अगर किसी गाड़ी में कोई सरकारी अफसर ऑन ड्यूटी है तो उस पर गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे शब्द लिखे जा सकते हैं। हालांकि, अगर गाडी ऑन ड्यूटी नहीं है और उस समय ये शब्द लिखे हैं तो उसका भी चालान हो सकता है।

जिलाधिकारी, सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड में भी सिर्फ उसी समय पद डिस्पले कर सकते हैं, जब अफसर ड्यूटी पर होंगे। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान पद लिखा जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भी यह तय किया जाता है।

सवाल- वाहन चलाते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने चाहिए? जवाब- वाहन चलाते समय ड्राइवर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। जैसे मोटर वाहन एक्ट 1988, के अनुसार कार मालिकों के पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का होना अनिवार्य है। इंश्योरेंस न होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा और कौन से खास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसे नीचे ग्राफिक से समझिए-

सवाल- नंबर प्लेट को लेकर क्या नियम हैं? जवाब- यातायात नियमों के मुताबिक, वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) यानी हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। नए वाहनों के साथ ही इसे पुराने वाहनों पर भी लगाना जरूरी है। देश के कई राज्यों में ये नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं।

एल्युमीनियम से बने इस प्लेट पर बाईं ओर कोने में एक होलोग्राम लगा होता है, जिसमें वाहन की पूरी डिटेल होती है। प्लेट पर सुरक्षा के लिए एक यूनीक लेजर कोड भी होता है। इस कोड को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। यह कोड हर वाहन के लिए अलग-अलग होता है। इसके अलावा वाहन नंबर प्लेट से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को नीचे पॉइंटर्स से समझिए-

  • नंबर प्लेट का बैकग्राउंड नॉन कॉमर्शियल वाहनों में सफेद और कॉमर्शियल वाहनों में पीला होना चाहिए।
  • प्लेट पर नंबर दूर से साफ और स्पष्ट दिखने चाहिए।
  • नंबर हमेशा प्रचलित भाषा के शब्दों में ही लिखे होने चाहिए।
  • फॉन्ट आड़े-टेढ़े नहीं होने चाहिए।
  • टू-व्हीलर और कार के लिए रजिस्ट्रेशन अक्षर और नंबर सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से लिखे होने चाहिए।
  • कॉमर्शियल वाहनों के लिए पीले बैकग्राउंड पर काले रंग से लिखे होने चाहिए।
  • मोटर वाहन की हर कैटेगिरी के वाहन की नंबर प्लेट और उसके अक्षरों के साइज के बारे में पैम्फलेट में बताया जाएगा।
  • फैंसी तरीके से लिखे हुए अक्षरों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा नंबर प्लेट पर अन्य फोटो, आर्ट और नाम लिखने की भी अनुमति नहीं है।
  • नंबर प्लेट मोटर वाहनों के सामने और पीछे दोनों तरफ लगे होने चाहिए।

सवाल- भारत में वाहन की नंबर प्लेट का साइज क्या होना चाहिए? जवाब- भारत में वाहन के मुताबिक नंबर प्लेट का साइज निर्धारित होता है। नीचे दिए इन पॉइंटर्स से समझिए-

  • अगर आपके पास टू या थ्री-व्हीलर वाहन है तो उसकी नंबर प्लेट का साइट 200 x 100 mm होना चाहिए।
  • पैसेंजर कार या हल्के मोटर वाहन की नंबर प्लेट का साइज 340 x 200 mm या 500 x 120 mm होना चाहिए।
  • वहीं मीडियम या हैवी कॉमर्शियल वाहन की नंबर प्लेट का साइज 340 x 200 mm होना चाहिए।

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ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी के और आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए भी आपको कभी भी रोक सकती है, लेकिन इसके भी नियम हैं कि पुलिस क्या कर सकती और क्या नहीं कर सकती है। लोगों के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाओं के साथ कई बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा बदसलूकी की खबरें भी सामने आती हैं। पूरी खबर पढ़िए…

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