दिल्ली, कार की टक्कर से डिलीवरी एजेंट की मौत केस:  पीड़ित मां बोली- अब मेरे पास कोई नहीं बचा, वो ही मेरा सहारा था
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दिल्ली, कार की टक्कर से डिलीवरी एजेंट की मौत केस: पीड़ित मां बोली- अब मेरे पास कोई नहीं बचा, वो ही मेरा सहारा था

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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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हेम शंकर की फाइल इमेज। - Dainik Bhaskar

हेम शंकर की फाइल इमेज।

दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में 21 फरवरी की सुबह 3 बजे तेज रफ्तार कार की टक्कर फूड डिलीवरी एजेंट हेम शंकर (25) की मौत हुई थी। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त कार की स्पीड 150 kmph की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

अब मृतक हेम शंकर की मां रुकमिणी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई नहीं बचा, वही मेरा सहारा था। घटना वाली रात बेटे ने फोन करके कहा था कि खाना तैयार रखना, मुझे भूख लगी है।

रुकमिणी ने कहा कि बेटे ने घर आकर खाना खाया और फिर काम पर निकल गया। वह बहुत खुश था। उसने जाते समय कहा था कि सुबह जल्दी लौट आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। सुबह 3-4 बजे पुलिस का फोन आया था।

कार ड्राइवर नशे में था

चश्मदीदों के मुताबिक, हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद डिलीवरी एजेंट की स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शी नीरज ने बताया कि हुंडई वरना कार की रफ्तार करीब 150 किमी/घंटा थी।

नशे में धुत था और उसने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया।

आरोपी के खिलाफ पहले से 14 चालान पेंडिंग

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ड्राइवर मोहित कुमार (27) MCD कॉन्ट्रैक्टर है, जिस कार से हादसा हुआ उस पर पहले से ही ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक तोड़ने के 14 चालान पेंडिंग हैं। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया है और कार जब्त कर ली है।

कार हादसे के बाद मौके पर मौजूद कार।

कार हादसे के बाद मौके पर मौजूद कार।

भाई की पढ़ाई के लिए करता था नाइट शिफ्ट

हेम शंकर रघुवीर नगर का रहने वाला था। पिछले एक साल से क्विक-कॉमर्स कंपनी ‘जेप्टो’ में काम कर रहा था। परिजनों ने बताया कि 2015 में अपने पिता को खोने के बाद,वह अपने छोटे भाई समीर की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की नाइट शिफ्ट करता था ताकि एक्स्ट्रा 3 हजार से 4 हजार पैसा कमा सके।

जांच में नशे में होने की पुष्टि

वेस्ट दिल्ली डीसीपी शरद ने बताया कि आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और धारा 281 (तेज ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है।

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