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25 मिनट पहले
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री के विवरण के खुलासे से संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने में देरी के लिए माफी मांगने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने डीयू को याचिकाओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया।
बेंच को सूचित किया गया कि सिंगल जज के अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने में देरी हुई है। बेंच ने कहा, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिवादी (डीयू) की ओर से पेश हुए। देरी के लिए माफी मांगने वाली याचिकाओं पर आपत्ति 3 सप्ताह के भीतर दायर की जा सकती है। अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त आपत्ति का जवाब, यदि कोई हो, उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर दायर किया जाए। अगली सुनवाई 16 जनवरी होगी।
बेंच आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा और वकील मोहम्मद इरशाद की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। 25 अगस्त को सिंगल जज ने सीआईसी के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक पद पर हैं, केवल इसलिए उनकी सभी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।








