सहायक अभियोजन अधिकारी प्री एग्जाम 19 को:  कैंडिडेट्स को जिला आवंटित, एडमिट कार्ड 16 को होंगे अपलोड – Ajmer News
शिक्षा

सहायक अभियोजन अधिकारी प्री एग्जाम 19 को: कैंडिडेट्स को जिला आवंटित, एडमिट कार्ड 16 को होंगे अपलोड – Ajmer News

Spread the love



RPSC सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 19 जनवरी 2025 को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइ

.

आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटिजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र दो हिस्सों में बंटा हुआ होगा

आयोग द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दो हिस्सों में बंटा होगा। पहले हिस्से में विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों की आईपीसी (इंडियन पैनल कोर्ट 1860), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द एससी एंड एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज एक्ट, 1989), द आर्म्स एक्ट 1959, द ज्वेलाइन जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) एक्ट 2015, द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1970, द प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अॅऑफेंस एक्ट 2012, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मिंस एक्ट 1992 सेक्शन1-8, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिंस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 सेक्शन 1-10 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के ज्ञान की परख की जाएगी। प्रश्न पत्र के दूसरा भाग में सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश के प्रश्न आएंगे।

एक पद के लिए 287 अभ्यर्थी दौड़ में

181 पदों के लिए आयोग को 52 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन मिले हैं। यानी प्रत्येक पद के लिए 287 अभ्यर्थी दौड़ में रहेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए ही आयोग ने इस परीक्षा को दो ही शहरों में कराने का निर्णय किया है। अजमेर में 11600 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनके लिए 37 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जबकि जयपुर में 40 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यहां करीब 45 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। आयोग ने इन पदों के लिए उन अभ्यर्थियों से आवेदन वापस करवा लिए थे, जो इन पदों के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। यह परीक्षा दो चरणों में होगी। अभी 19 जनवरी को केवल प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा के बाद इस भर्ती की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। उसका अलग से टाइम टेबल आयोग जारी करेगा।

एक घंटे पहले मिलेगी एंट्री

परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।

फोटो युक्त पहचान जरूरी

अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।

बहकावे में नहीं आए-आयोग

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *