नई दिल्ली19 घंटे पहले
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अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च 2025 तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। PPF और SSY में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं।
अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंट में आपको कितना मिनिमम अमाउंट जमा करना होता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) PPF अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। ऐसा न करने पर आपका खाता बंद हो सकता है।
इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है तो आप उससे पहले ये मिनिमम बैलेंस डाल दें। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा। PPF अकाउंट पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप यह पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है।

टैक्स छूट का मिलता है फायदा इन दोनों ही स्कीम्स में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक के सालाना निवेश पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें, आप धारा 80C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं।