टिपण्णी

पहली गिरफ्तारी गैरकानूनी हुई तो दोबारा मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी: पुलिस सीधे अरेस्ट नहीं करेगी, पहले वजह बतानी होगी; SC ने नियम तय किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाने पर किसी की गिरफ्तारी गैरकानूनी घोषित होती है, तो उसे दोबारा गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी से पहले आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। पहली गिरफ्तारी […]