इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा है कि नियमितीकरण से पहले की लंबी दैनिक वेतन सेवा को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 22 साल तक लगातार काम करने की सेवा को कैजुअल या अस्थायी नहीं कहा जा सकता। […]




