High Court : अच्छा कमा रही पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं, परिवार न्यायालय का फैसला हाईकोर्ट ने किया रद्द
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High Court : अच्छा कमा रही पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं, परिवार न्यायालय का फैसला हाईकोर्ट ने किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पति से अलग रहकर अच्छा कमा रही पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की अदालत ने पत्नी को गुजारा भत्ता अदा करने के परिवार न्यायालय गौतमबुद्ध नगर का आदेश रद्द कर दिया। पति ने पुनरीक्षण याचिका में दलील दी कि परिवार न्यायालय की […]