लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR:  ऐसा न करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जानें क्या हैं नियम
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लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR: ऐसा न करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जानें क्या हैं नियम

नई दिल्ली21 मिनट पहले कॉपी लिंक अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 फाइल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर […]