UP: अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री… रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें ही होंगी कानूनी रूप से मान्य
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UP: अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री… रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें ही होंगी कानूनी रूप से मान्य

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UP Government to Mandate Rent Agreement Registration Legal Terms to Be Enforceable in Court

रोका जा सकता है जनवरी माह का वेतन। सीएम योगी।
– फोटो : अमर उजाला।

संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प शुल्क बेहद कम किया जाएगा। एक वर्ष से अधिक के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपये से अधिकतम 20 हजार रुपये तक होगा। 

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इसी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखी शर्तें ही कानूनी रूप से मान्य होंगी, जिन पर कोर्ट में दावा किया जा सकेगा। मकान मालिक और किरायेदारी से जुड़े विवादों में भी भारी कमी आएगी। इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। यह जानकारी स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने दी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में किराये और अवधि के हिसाब से स्टाम्प शुल्क तय होता है। इसमें संशोधन के बाद किरायेनामे को पंजीकृत कराने से मकान मालिक और किरायेदार दोनों का हित सुरक्षित रहेगा। पंजीकरण कराने के बाद एग्रीमेंट में लिखी शर्तों की ही कानूनी मान्यता होगी। 

मौखिक या अन्य कोई दावे विचार योग्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अभी रेंट एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने की वजह से बहुत कम लोग इसे कराते हैं। केवल 100 रुपये के स्टाम्प पर समझौता कर लेते हैं, जिसका कोई कानूनी दावा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक साल में महज 86 हजार रेंट एग्रीमेंट हुए हैं, जबकि घर से लेकर दुकान व आफिस किराये पर देने वालों की संख्या लाखों में होगी।

 



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