UP: बांके बिहारी मंदिर को मिला एफसीआरए लाइसेंस, विदेशी भक्त दे सकेंगे खुलकर दान
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UP: बांके बिहारी मंदिर को मिला एफसीआरए लाइसेंस, विदेशी भक्त दे सकेंगे खुलकर दान

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Banke Bihari temple got FCRA license money received from abroad can be spent freely

श्री बांके बिहारी मंदिर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर को केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत लाइसेंस दे दिया है। इसके लिए आवेदन किया गया था। न्यायालय की मंजूरी के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी की गई है। 

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न्यायालय द्वारा गठित प्रबंधन समिति के आवेदन के अनुसार, मंदिर के खजाने में बहुत सारी विदेशी मुद्राएं हैं। जिनके उपयोग की शक्तियों के लिए एफसीआरए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवेदन किया गया था, जो स्वीकार कर लिया गया है। 

बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में न्यायालय द्वारा किया जाता है। न्यायालय ने एक प्रबंधन समिति का गठन किया है। न्यायालय की मंजूरी के तहत इस प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों के परिवार द्वारा किया जाता था और पहले यह निजी प्रबंधन के अधीन था।

 



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