UP: 8.30 करोड़ की जमानत पर छूटेगी ‘सुपरकार’, लैंबोर्गिनी रिलीज करने के आदेश; सीजेएम कोर्ट ने लगाईं कड़ी शर्तें
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UP: 8.30 करोड़ की जमानत पर छूटेगी ‘सुपरकार’, लैंबोर्गिनी रिलीज करने के आदेश; सीजेएम कोर्ट ने लगाईं कड़ी शर्तें

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कानपुर में वीआईपी रोड पर लैंबोर्गिनी कार से हुई दुर्घटना के मामले में सीजेएम सूरज मिश्रा ने 20 दिन से थाने में खड़ी कार को वापस मालिक को देने संबंधी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कार को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में आठ करोड़ तीस लाख रुपये की एक जमानत और अंडरटेकिंग देनी होगी।

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तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लैंबोर्गिनी कार से सात फरवरी को वीआईपी रोड पर हुई दुर्घटना के बाद ग्वालटोली पुलिस ने कार को थाने में खड़ा करा लिया था। शिवम की ओर से कार चालक मोहन एम. के दुर्घटना की बात कहते हुए कोर्ट में समर्पण अर्जी दाखिल की गई थी. लेकिन पुलिस ने शिवम के कार चलाने की बात कहते हुए रिपोर्ट कोर्ट भेजी थी।



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