अभिमन्यु हत्याकांड: मां के आंसुओं ने दी गवाही, मासूम के कातिल सौतेले पिता की उम्रकैद बरकरार; कोर्ट ने की ये टिप्पणी
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अभिमन्यु हत्याकांड: मां के आंसुओं ने दी गवाही, मासूम के कातिल सौतेले पिता की उम्रकैद बरकरार; कोर्ट ने की ये टिप्पणी

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UP: Allahabad High Court Upholds Life Sentence of Stepfather in Two-Year-Old’s Murder

Allahabad High Court
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां की गवाही पर मासूम के कातिल सौतेले पिता की उम्रकैद पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि भले ही सारे गवाह मुकर जाएं पर मां के आंसुओं पर संदेह नहीं किया जा सकता। दो साल बाद हुई गवाही के दौरान भी उनके आंसू नहीं थमे थे। कोई मां अपने लाल के असली कातिल को नहीं छोड़ सकती है।




इस भावुक टिप्पणी संग न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने गोरखपुर के प्रदीप उर्फ अमन चौरसिया की अपील खारिज कर दी। प्रदीप को ट्रायल कोर्ट ने 27 मई 2022 को दो साल के सौतेले बेटे की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। वह 31 अक्तूबर 2015 से जेल में है।



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