कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में 7,500 कॉन्स्टेबलों की सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी।
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उम्मीदवारों के आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2025 रखी गई है, जबकि संशोधन की सुविधा 4 अक्टूबर 2025 तक मिलेगी।
भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। उम्मीदवार ESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि इसी महीने ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर में सेंटर तय किए जाएंगे। 30 अक्टूबर 2025 से परीक्षा शुरू होगी।
मंडल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। जबकि पुलिस विभाग द्वारा फिजिकल टेस्ट ली जाएगी। मालवीय ने कहा कि जल्दी ही सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
परीक्षा शुल्क
- सामान्य वर्ग/अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए: 500 रुपए
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 250 रुपए
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन: 200 रुपए
- विभागीय परीक्षा के लिए (SC/ST/OBC/EWS): 100 रुपए।
भोपाल, इंदौर समेत 11 शहरों में होंगी परीक्षाएं 30 अक्टूबर 2025 से प्रदेश के संभावित 11 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में किया जाएगा।
दो पाली में होगी परीक्षा परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 7:30 से शुरू होगा। इस दौरान 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। इसके बाद 9:20 से 9:30 बजे तक निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। फिर 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा होगी।
वहीं, दूसरी पाली दोपहर 12:30 से शुरू होगी। इस दौरान 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। इसके बाद 2:20 से 2:30 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा। फिर 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी।
सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा के बार शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा। परीक्षा का स्तर हाई स्कूल योग्यता पर आधारित होगा। चयनित उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में आरक्षक (कॉन्स्टेबल) के पद पर नियुक्ति मिलेगी।
सैलरी: 19500-62000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी। मार्च में होनी थी भर्ती, सितंबर तक इसलिए टल गई पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मार्च में शुरू होने थी, लेकिन इस मामले में रोजगार के जीवित पंजीयन की शर्त जुड़ी थी। इस पर कुछ आवेदकों ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जीवित पंजीयन को हटाने का फैसला लेते हुए सरकार को भर्ती के निर्देश दिए।
इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद इसी महीने पुलिस मुख्यालय की भर्ती शाखा ने सरकार को प्रस्ताव भेजा। जिस पर सरकार ने भर्ती की अनुमति दी और अब विज्ञापन जारी हुआ है।
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