केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत:  अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर रिकवरी नहीं होगी; सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती
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केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत: अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर रिकवरी नहीं होगी; सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती

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नई दिल्ली24 मिनट पहले

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केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फ्रॉड किया तो ही पैसा वापस लिया जाएगा।

यह नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी DoP&PW के ऑफिस मेमोरेंडम (OM) पर आधारित है।

क्या कहता है नया क्लैरिफिकेशन

DoP&PW ने 30 अक्टूबर 2025 को लेटर जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि पेंशन पेमेंट में एक्सेस अमाउंट की रिकवरी तभी होगी जब पेंशनर की मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से हुई हो।

बैंक की कैलकुलेशन एरर या टेक्निकल गड़बड़ी पर पेंशनर जिम्मेदार नहीं होगा। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि पुरानी रिकवरी केस रिव्यू करें। अगर पेंशनर की गलती नहीं तो रिकवरी रोकें।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत

पहले कई पेंशनर्स को नोटिस मिल रहे थे कि ज्यादा पेमेंट की रिकवरी होगी। कुछ केस में 10-15 साल पुरानी गलती के लिए लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट में कहा गया था कि लोअर ग्रेड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं होनी चाहिए।

DoP&PW का 2016 का OM भी यही कहता था। लेकिन बैंकों ने इसे इग्नोर कर रखा था। अब नया क्लैरिफिकेशन सभी पर लागू होगा।

क्या बोले एक्सपर्ट्स

रिटायर्ड IAS अधिकारी और पेंशन एक्सपर्ट आरके सिन्हा ने कहा कि यह पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। ज्यादातर एरर बैंक या PPO जारी करने वाले ऑफिस की होती है। पेंशनर को सजा नहीं मिलनी चाहिए।

CPAO के CGM ने बैंकों को कहा है कि 3 महीने में सभी पेंडिंग केस क्लियर करें। अगर रिकवरी हो चुकी है और पेंशनर की गलती नहीं तो रिफंड करें।

कौन से केस में रिकवरी होगी

  • पेंशनर ने गलत डेट ऑफ बर्थ, सर्विस डिटेल्स या फैमिली डिटेल्स दी।
  • कम्यूटेशन या ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में जानबूझकर गड़बड़ी।
  • डुप्लिकेट PPO से दो जगह पेंशन लेना। ऐसे केस में रिकवरी होगी, लेकिन ब्याज नहीं लगेगा।

आगे क्या होगा

CPAO ने बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि कितने पेंशनर्स से रिकवरी हो रही थी। दिसंबर तक सभी केस रिव्यू हो जाएंगे। पेंशनर्स SPARSH पोर्टल पर जाकर अपनी PPO चेक कर सकते हैं।

अगर रिकवरी नोटिस आया है तो CPAO हेल्पलाइन 1800-11-1960 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। DoP&PW जल्द ही नया सर्कुलर जारी करेगा जिसमें डिटेल गाइडलाइंस होंगी।



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