‘खूनी रंजिश’: 18 साल, 210 तारीखें और 13 गवाह, पट्टीशाह हत्याकांड में 14 दरिंदों को सजा, क्राइम थ्रिलर है कहानी
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‘खूनी रंजिश’: 18 साल, 210 तारीखें और 13 गवाह, पट्टीशाह हत्याकांड में 14 दरिंदों को सजा, क्राइम थ्रिलर है कहानी

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
Published by: Himanshu Awasthi

Updated Sat, 20 Jun 2026 05:57 AM IST

Fatehpur Double Murder Case: 18 साल पुराने पट्टीशाह हत्याकांड में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है। 13 गवाहों की निष्पक्ष गवाही और 210 सुनवाइयों के बाद अदालत ने मज्जू मियां के मामले में न्याय बहाल किया है।


Fatehpur Double Murder 18 years  210 hearings and 13 witnesses 14 perpetrators sentenced in Pattishah case

बसपा नेता का पुत्र रियाज और अंगरक्षक शमशाद
– फोटो : amar ujala



विस्तार

फतेहपुर जिले के पट्टीशाह गांव में हुए खूनी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। खून के बदले खून की यह दुश्मनी 2008 में शुरू हुई और 2009 में शरीफ सेठ के भाई नफीस की हत्या तक पहुंच गई। नफीस हत्याकांड में इसी वर्ष फरवरी में मज्जू मियां पक्ष के दो लोगों समेत 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था।



खास बात यह रही कि उस मुकदमे में दोषी करार दिए गए दो चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर अब अदालत ने शरीफ सेठ समेत 14 लोगों को दोषी करार दिया है। हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह गांव निवासी शरीफ सेठ 24 नवंबर 2009 की शाम अपने भाई नफीस के साथ शाहपुर से बुलेट से घर लौट रहे थे।



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