चुनाव के विज्ञापनों के लिए पार्टियों को सर्टिफिकेट लेना होगा:  चुनाव आयोग का निर्देश- बिना इजाजत इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया पर एड जारी नहीं होंगे
टिपण्णी

चुनाव के विज्ञापनों के लिए पार्टियों को सर्टिफिकेट लेना होगा: चुनाव आयोग का निर्देश- बिना इजाजत इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया पर एड जारी नहीं होंगे

Spread the love


  • Hindi News
  • National
  • Election Commission Strict: Political Ads On Social Media Need Certificate

नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

  • कॉपी लिंक

चुनाव आयोग (ECI) ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी पॉलिटिकल एड से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) से परमिशन लेना जरूरी होगा।

यह निर्देश पांच राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों और छह राज्यों के उपचुनावों के लिए लागू होगा।

आयोग के मुताबिक बिना प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क SMS/वॉयस मैसेज, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

पेड न्यूज और सोशल मीडिया पर निगरानी

चुनाव आयोग ने MCMC को पेड न्यूज के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र में अपने सभी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा।

खर्च का पूरा हिसाब देना होगा

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर पूरा खर्च विवरण देना होगा। इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर विज्ञापन, कंटेंट तैयार करने और अकाउंट संचालन से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे।

फेक न्यूज पर रोक के लिए बैठक

फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी और दुष्प्रचार पर नियंत्रण के लिए 19 मार्च को आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के अधिकारियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *