जमानत याचिका में थे 500 पेज, कोर्ट ने खारिज की:  दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट बोली- यह बहुत बड़ी, इसे पढ़ने में कीमती वक्त लगेगा
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जमानत याचिका में थे 500 पेज, कोर्ट ने खारिज की: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट बोली- यह बहुत बड़ी, इसे पढ़ने में कीमती वक्त लगेगा

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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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फोटो मेटा AI जनरेटेड है। - Dainik Bhaskar

फोटो मेटा AI जनरेटेड है।

नई दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को रेप केस के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, आरोपी के वकील की तरफ से दायर याचिका 500 पेज की थी। कोर्ट ने कहा- यह बहुत बड़ी और भारी-भरकम है।

एडीशनल सेशन जज रमेश कुमार-II ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा- एक ही दस्तावेज पर दोबारा गौर करना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है।

कोर्ट ने कील को याचिका को छोटा करने की सलाह दी और एक नई याचिका दायर करने की छूट दी। आरोपी के खिलाफ कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में रेप केस में मामला दर्ज किया गया था।

जज बोले- कोर्ट पर पहले से बोझ

एएसजे रमेश कुमार ने 17 अक्टूबर को आदेश दिया कि जमानत के दस्तावेज बहुत बड़े हैं। अदालत पर पुराने मामलों के निपटारे का बोझ है। आवेदक/अभियुक्त का आवेदन बहुत बड़ा और स्थूल होने के कारण खारिज किया जाता है और इसे पढ़ने में कोर्ट का कीमती समय खराब होगा।

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