Union Budget 2026: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर कोई नया ऐलान नहीं किया। रविवार को पेश किए गए अपने लगातार नौवें बजट भाषण में उन्होंने NPS के नियमों, टैक्स छूट, योगदान सीमा, निकासी या एन्युटी से जुड़े किसी भी बदलाव का जिक्र नहीं किया। यानी बजट 2026 में NPS पूरी तरह पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा। यह स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के तहत सरकार की एक प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग योजना है।
क्या है डिटेल
हालांकिm बजट में भले ही कोई नई घोषणा न हुई हो, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में NPS की मजबूत ग्रोथ को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक NPS से जुड़े सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 211.7 लाख हो गई है। वहीं, इस स्कीम के तहत मैनेज किए जा रहे फंड यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) करीब 16.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं। FY15 से FY25 के बीच NPS सब्सक्राइबर्स की संख्या में सालाना 9.5 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई, जबकि AUM में जबरदस्त 37.3 फीसदी की CAGR देखने को मिली।
इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, NPS में तेजी से बढ़ते निवेश की बड़ी वजह लोगों की बढ़ती भागीदारी, लंबे समय तक निवेश बनाए रखना और मार्केट से जुड़ी रिटायरमेंट स्कीम्स पर बढ़ता भरोसा है। इससे यह भी साफ होता है कि देश में रिटायरमेंट सेविंग्स धीरे-धीरे ज्यादा फॉर्मल और संगठित होती जा रही हैं। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर और सैलरीड क्लास के बीच NPS को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ी है।
बजट 2025 में हुआ था ये ऐलान
बता दें कि बजट 2025 में वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एनपीएस वात्सल्य के सब्सक्राइबर्स को भी रेगुलर NPS की तरह सेक्शन 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट मिलेगी। इसके तहत सालाना 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दिया गया, जो कि 80C की 1.5 लाख रुपये की सीमा से अलग है। इसके अलावा 80CCD(1B), 12(B) और 80CCD(3) के तहत भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया। NPS भारत में एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें Tier-I अकाउंट पर कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है।
बता दें कि बजट 2025 में वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एनपीएस वात्सल्य के सब्सक्राइबर्स को भी रेगुलर NPS की तरह सेक्शन 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट मिलेगी। इसके तहत सालाना 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दिया गया, जो कि 80C की 1.5 लाख रुपये की सीमा से अलग है। इसके अलावा 80CCD(1B), 12(B) और 80CCD(3) के तहत भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया। NPS भारत में एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें Tier-I अकाउंट पर कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है।








