यूपी सरकार को बड़ा झटका: ‘किन हालात में की तैनाती, प्रधान नहीं हो सकते प्रशासक’, हाईकोर्ट ने पूछे ये तीखे सवाल
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यूपी सरकार को बड़ा झटका: ‘किन हालात में की तैनाती, प्रधान नहीं हो सकते प्रशासक’, हाईकोर्ट ने पूछे ये तीखे सवाल

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UP Panchayat Chunav 2026 update Allahabad High Court stated Pradhan cannot be an administrator up government

UP Panchayat Chunav
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ा कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने की सरकारी कवायद को झटका दिया है। कोर्ट ने 13 जुलाई तक सरकार को चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि असांविधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं।


कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि किन हालातों में अस्तित्वहीन प्रावधानों के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह आदेश व टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सहारनपुर निवासी अरविंद राठौर की याचिका पर दिया है।

उधर, सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव प्रक्रिया केवल राज्य सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण रुकी हुई है। 



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