यूपी: सीतापुर से कांग्रेस सांसद पर लगे यौन शोषण के आरोप, अजय राय बोले- उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो; फंसाने का हुआ है प्रयास
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यूपी: सीतापुर से कांग्रेस सांसद पर लगे यौन शोषण के आरोप, अजय राय बोले- उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो; फंसाने का हुआ है प्रयास

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UP: Congress MP accused of sexual exploitation, Ajay Rai said - there should be a high level judicial inquiry

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर मुकदमा दर्ज।
– फोटो : amar ujala

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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने सीतापुर सांसद राकेश राठौर के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी।

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प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि सांसद के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से साजिश के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सांसद राकेश राठौर लगातार भूमाफिया एवं पुलिस महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनकी यह लड़ाई सीतापुर के आपराधिक और दबंग किस्म के लोगों से थी। इतना ही नहीं अभी कुछ दिन पहले ही सांसद राठौर ने प्रेसवार्ता कर पुलिस महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ऐसे हालात में ये सारी कार्यवाही एक सुनियोजित साजिश है।

सीतापुर के जिस पुलिस तंत्र के भ्रष्ट और निरंकुश आचरण के खिलाफ सांसद राठौर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद बेमानी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पूरे मामले की तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक सच बाहर आ सके।

यौन शोषण के आरोप 

सीतापुर कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि सांसद राकेश राठौर पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा व राजनैतिक कैरियर की सहायता देने के आश्वासन के नाम पर पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता ने पुलिस को कॉल रिकार्डिंग भी उपलब्ध करायी है। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर, सीतापुर में अभियोग संख्याः 16/2025  कायम किया गया। यह केस बीएनएस धारा 64 (आई०पी०सी० धारा 376), बी०एन०एस० 351 (3), बी०एन०एस० 127 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में अभी तक इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई व पीड़िता का मेडिकल और न्यायाधीश के समक्ष धारा 183 बी०एन०एस०एस० (सी०आर०पी०सी० धारा 164) के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया है।



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