After Aishwarya and Abhishek, Karan Johar reached Delhi High Court | ऐश्वर्या और अभिषेक के बाद करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट: बिना परमिशन फोटो, आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की
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After Aishwarya and Abhishek, Karan Johar reached Delhi High Court | ऐश्वर्या और अभिषेक के बाद करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट: बिना परमिशन फोटो, आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की

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14 मिनट पहले

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ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बाद अब प्रोड्यूसर- डायरेक्टर करण जौहर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिना उनकी अनुमति के उनके फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक करण जौहर ने व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने लोगों को उनके नाम पर अवैध रूप से सामान बेचने से रोकने की मांग की है। करण जौहर ने आज सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपनी पहचान और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है।

करण जौहर की यह याचिका न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा के समक्ष सुनवाई के लिए आई है, जिन्होंने उनके वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। करण जौहर ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के अलावा अदालत से यह अनुरोध भी किया है कि कुछ वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित किया जाए कि वे उनके नाम और तस्वीर वाले मग और टी-शर्ट सहित अन्य सामान की अवैध बिक्री न करें।

इस मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्टर की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरें और आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। साथ ही अभिषेक की AI से जनरेट की गई तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से पहले इसी साल मई में एक्टर जैकी श्रॉफ भी कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी इमेज और वीडियो बदलकर बिना इजाजत मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है। उस समय कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को भी सुरक्षित किया था।

साल 2023 में कोर्ट ने अनिल कपूर की इमेज, वॉयस और उनके झकास कैचफ्रेज का गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। वहीं, नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की भी सुरक्षा दी गई थी।



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