AR Rahman gets relief from Delhi High Court | एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत: ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के ‘वीरा राजा वीरा’ गाने और शिव स्तुति विवाद पर अस्थायी आदेश रद्द
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AR Rahman gets relief from Delhi High Court | एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत: ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के ‘वीरा राजा वीरा’ गाने और शिव स्तुति विवाद पर अस्थायी आदेश रद्द

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7 मिनट पहले

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान के खिलाफ सिंगल-जज द्वारा दिए गए अस्थायी रोक (interim injunction) के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश 2023 की तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में दिया गया था।

बार और बेंच के अनुसार, रहमान ने इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी। डिवीजन बेंच के जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला ने अपील पर आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, “हमने अपील को स्वीकार किया है। हमने सिंगल-जज के आदेश को रद्द किया है। यह आदेश केवल प्रिंसिपल पर आधारित है।”

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उन्होंने अभी उल्लंघन (infringement) के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है।

जानिए पूरा मामला?

दरअसल, साल 2023 में पद्म श्री से सम्मानित भारतीय शास्त्रीय गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने इसमें आरोप लगाया था कि फिल्म ‘पोन्नियन सेलवन 2’ का गीत ‘वीरा राजा वीरा’ उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा रचित ‘शिव स्तुति’ की नकल है।

डागर ने अपनी याचिका में ए. आर. रहमान, प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज और अन्य संबंधित के खिलाफ शिकायत करते हुए इस गाने के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।

फैयाज वसीफुद्दीन डागर को साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

फैयाज वसीफुद्दीन डागर को साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

हालांकि, रहमान ने इन आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ‘शिव स्तुति’ पारंपरिक ध्रुपद शैली का हिस्सा है और यह पब्लिक डोमेन में आता है। साथ ही उन्होंने बताया कि ‘वीरा राजा वीरा’ एक मौलिक रचना है, जिसमें 227 अलग-अलग लेयर हैं और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से अलग है।

सिंगल-जज ने 25 अप्रैल को डागर के पक्ष में आदेश दिया

25 अप्रैल को सिंगल-जज ने डागर के पक्ष में अस्थायी आदेश दिया। अदालत ने रहमान और प्रोड्यूसर्स को निर्देश दिया कि सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डागर ब्रदर्स को क्रेडिट दें। साथ ही 2 लाख रुपए का खर्च और 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश भी दिया गया था।

रहमान ने इस आदेश के खिलाफ अपील की था। 6 मई को डिवीजन बेंच ने अस्थायी रोक को स्थगित किया। लागत पर लगाया गया आदेश भी रोका गया, लेकिन 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश जारी रखा गया। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला अपील के मुख्य मुद्दे पर कोई राय नहीं है।

‘पोन्नियन सेलवन 2’ मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म है। इसमें विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन और कार्थी लीड रोल में थे। यह फिल्म चोल वंश की कहानी पर आधारित है। संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है।

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