Hathras News: गैर इरादतन हत्या, दो दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास
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Hathras News: गैर इरादतन हत्या, दो दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास

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Seven years imprisonment to two accused in culpable homicide

कोर्ट
– फोटो : प्रतीकात्मक

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सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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थाना सादाबाद में घाटमपुर निवासी सुशीला देवी पत्नी बनवारीलाल ने 7 जनवरी 2019 को तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति और वह अपने खेत पर 29 दिसंबर 2018 को शाम को करीब छह से सात बजे छुट्टा पशुओं को देखने गए थे। वहां मौजूद विमल कुमार पुत्र नाहर सिंह व मंजू देवी पत्नी भूरी सिंह निवासीगण घाटमपुर खेत की सिंचाई के लिए पाइप उनके खेत में खड़ी गेहूं की फसल में डाल रहे थे।

इसके लिए जब उनके पति बनवारीलाल व उन्होंने मना किया तो विमल कुमार व मंजू देवी ने उनके पति को नीचे गिराकर बुरी तरह से फावड़े के बैट और ईंटों से उनके पेट में कई बार प्रहार किए, जिससे उनके पेट के अंदर चोटें आईं। उनके पति बेहोश हो गए। मेरे शोर मचाने पर मौके पर लोग आ गए, जिसके बाद यह लोग उनके पति को मरा जानकर छोड़कर मौके से भाग गए।



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