Kanpur: तेजाब डाल पत्नी की गड़ासे से काट डाला था, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया
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Kanpur: तेजाब डाल पत्नी की गड़ासे से काट डाला था, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया

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घरेलू विवाद में पत्नी पर तेजाब डालकर गड़ासे से वारकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी ने उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि तेजाब से जली पीडि़त बेटी को इलाज व पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

अर्जुन वर्मा परिवार के साथ दर्शनपुरवा में रहता था। अर्जुन अक्सर अपनी पत्नी सोनी से गाली-गलौज व मारपीट करता था। 24 जुलाई 2023 को भी अर्जुन और सोनी में झगड़ा हुआ। गुस्से में अर्जुन बाथरूम में रखा तेजाब उठा लाया और सोनी पर डालने की कोशिश की तो बेटी वैष्णवी बीच में आ गई। वैष्णवी पर तेजाब गिरने से वह झुलस गई और जलन मिटाने के लिए बाथरूम में भागी तभी अर्जुन ने बचा हुआ तेजाब सोनी पर उड़ेल दिया।

इसके बाद पास में पड़े गड़ासे से सोनी पर वार कर हत्या कर दी। शोर शराबे पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए तो अर्जुन भाग निकला था। वैष्णवी के भाई अंकुल ने उसे उर्सला में भर्ती कराया था जबकि दूसरे भाई करन ने फजलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से वैष्णवी व अंकुल समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। एक गवाह को कोर्ट विटनेस के रूप में पेश किया गया। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अर्जुन को दोषी मानकर सजा सुनाई।



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