प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाइक और शेयर करना दोनों अलग-अलग मामले हैं. केवल किसी पोस्ट को लाइक करना उसे प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं माना जा सकता और यह इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध नहीं होगा. साथ ही जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव […]





