46 मिनट पहले कॉपी लिंक हैदराबाद की सिटी सिविल कोर्ट ने मेगास्टार चिरंजीवी के व्यक्तित्व और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है। इसके तहत उनके नाम, फोटो, मीम्स, नकली सामान या एआई से बने कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है। चिरंजीवी की लीगल टीम […]





