बारिश में नालों पर अवैध निर्माण और जर्जर भवनों से हादसों की आशंका के मद्देनजर नगर निगम ने 40 भवन स्वामियों और किरायेदारों को नोटिस जारी किए हैं। नगर निगम के निर्माण विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331(1) के अंतर्गत यह नोटिस जारी किए हैं।
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अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि नाले के ऊपर बनी दुकान के गिर जाने के कारण तत्काल प्रभाव से जर्जर भवनों की आवश्यक मरम्मत, खतरनाक हिस्सों को हटाने तथा नालों पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। भवन स्वामी ने तय समय में ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे भवन नगर निगम गिराएगा और इसका खर्च संबंधित पक्षों से वसूलेगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम की टीमें लगातार ऐसे भवनों और अवैध निर्माणों की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर उनके आसपास कोई भवन जर्जर स्थिति में है या किसी नाले पर अवैध निर्माण है, तो इसकी सूचना तत्काल नगर निगम को दें।
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इन भवनों को दिए गए नोटिस
लोहामंडी जोन में नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित रेखारानी, धीरज वर्मा तथा प्रताप नगर में शकुंतला देवी को जर्जर भवनों को तत्काल सुरक्षित कराने के निर्देश दिए हैं। हरीपर्वत जोन में घटिया आजम खां क्षेत्र स्थित मुरारीलाल और ताज प्रेस क्लब के निकट स्थित पिंकी को नोटिस दिया गया है। छत्ता जोन में 28 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें हींग की मंडी नाले के ऊपर अवैध रूप से संचालित दुकानों में जगदीश डेयरी, प्रिंस ट्रेडर्स, मो. कदीर, महेश, मोनू डिब्बे वाले, पूजा डेयरी एंड डेली नीड्स, एसपी ट्रेडर्स, जैन फुटवियर, जैन मोबाइल रिपेयरिंग, शिवाज शू मटेरियल एवं शिवम इंटरप्राइजेज, नाना सेल्स कंपनी, इंफ्रा टूर एंड ट्रैवल्स, एसआर कॉम्प्लेक्स, सनराइज फुटवियर, एएफ फुटवियर, ओम ट्रेडर्स, यूके फुटवियर, सुरेश चौधरी, सुरेश यादव मार्केट, हीरा शू, बीके शीट, 786 इंटरप्राइजेज, शुभम पेपर एजेंट, महाजन शू कंपनी, डिजायर फुटवियर, एचएम प्लाजा, शू हब मनी तथा आरएसएमके फुटवियर समेत अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। ताजगंज में सोहल्ला क्षेत्र के बंटी और नीरज, बूंदुकटरा निवासी अनीता गुलाटी, हज्जूपुरा के रमाशंकर, श्यामलाल मार्ग स्थित भूपाल सिंह राठौर, ताजगंज स्थित जवाहर बिल्डिंग के राकेश कुमार को जर्जर भवन के लिए नोटिस भेजे गए हैं।
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