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कानपुर: 25 साल पुराना मारपीट का मामला, 13 साल में एक भी गवाह पेश नहीं कर सका अभियोजन, साक्ष्य अभाव में दो बरी

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आशीष अग्रवाल, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 12:44 PM IST

Kanpur News: काकादेव क्षेत्र में वर्ष 2001 में भाजपा के दो गुटों के बीच हुई मारपीट और गोलीबारी के 25 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवर्षि देव कुमार की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में भाजपा नेता गुड्डू मिश्रा और बब्लू मिश्रा को बरी कर दिया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष 13 साल तक एक भी गवाह पेश नहीं कर सका।


Kanpur 25 year old assault case prosecution failed to produce single witness two acquitted

सांकेतिक
– फोटो : amar ujala



विस्तार

कानपुर में भाजपा के दो गुटों के बीच 25 साल पहले हुई मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय देवर्षि देव कुमार की अदालत ने भाजपा नेताओं गुड्डू और बब्लू मिश्रा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष 13 साल एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर सका। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है।



काकादेव के नवीन नगर निवासी और तत्कालीन भाजपा वार्ड अध्यक्ष सुजीत कुमार ने 10 अक्टूबर 2001 को काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि दोपहर में वह गोपाला टावर चौराहे पर खड़े थे। आरोप था कि उसी दौरान रावतपुर के रोशन नगर निवासी गुड्डू मिश्रा और रावतपुर गांव निवासी बब्लू मिश्रा अपने साथियों शेखर पांडे, दीपू पांडे और शिवबोधन मिश्रा के साथ वहां पहुंचे।



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