आम बजट: मकान और दुकान मालिकों को मिलेगी राहत, सलाना इतना किराया मिलने पर ही देना होगा टीडीएस
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आम बजट: मकान और दुकान मालिकों को मिलेगी राहत, सलाना इतना किराया मिलने पर ही देना होगा टीडीएस

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General Budget: House and shop owners will get relief, TDS will have to be paid only on receiving this much re

आम बजट से मकान मालिकों को लाभ।
– फोटो : अमर उजाला।

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 आम बजट में प्रापर्टी के किराये में मिली छूट से प्रदेश के लगभग 60 लाख संपत्ति मालिकों को राहत मिली है। इनकी आय का स्रोत यही है। यदि किसी के पास दो घर हैं। एक में रहते हैं और दूसरा खाली है तो भी उसका इलाके के हिसाब से नोशनल किराया मानकर आय में जोड़ दिया जाता था। अब दूसरा घर खाली है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह पहले कामर्शियल प्रापर्टी का सालाना किराया 2.40 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 10 फीसदी टीडीएस लिया जाता था। आवासीय प्रापर्टी में ये सीमा 50 हजार रुपये सालाना थी। दोनों को बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया है। यानी 6 लाख रुपये से ज्यादा किराये पर ही 10 फीसदी टीडीएस लिया जाएगा। इस फैसले से यूपी के 60 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनकी कमाई का प्रमुख स्रोत संपत्ति से आने वाला किराया है।

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