खरखौदा जामा मस्जिद मामला: ‘अवैध नहीं, 1989 से वक्फ बोर्ड में दर्ज है मस्जिद’, एडीजी से मिला प्रतिनिधिमंडल
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खरखौदा जामा मस्जिद मामला: ‘अवैध नहीं, 1989 से वक्फ बोर्ड में दर्ज है मस्जिद’, एडीजी से मिला प्रतिनिधिमंडल

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अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Mohd Mustakim

Updated Mon, 15 Jun 2026 11:11 PM IST

Meerut News: नायब शहर काजी जैनुर राशिदीन सिद्दीकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीजी से मुलाकात की। जमीन से जुड़े कागजात दिखाए और बाकी अभिलेख दिखाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। 


Kharkhoda Jama Masjid Case: Naib Shahr Qazi states the mosque has been registered with the Waqf Board

इमाम को नोटिस देती पुलिस। फाइल फोटो।
– फोटो : अमर उजाला



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खरखौदा स्थित जामा मस्जिद को सरकारी जमीन पर बना बताकर उसे गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके विरोध में सोमवार को नायब शहर काजी जैनुर राशिदीन सिद्दीकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मेरठ मंडल के एडीजी भानु भास्कर से मिला। मस्जिद के दस्तावेजों की सही से जांच कर इसे बचाने की मांग की। इस संबंध में और सुबूत पेश करने के लिए सात दिन का और समय मांगा है।



 



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