Ravi Kishan Personality Rights Protection: एआई आने के बाद से सेलेब्स पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं. एआई के माध्यम से डीपफेक वीडियो के इस्तेमाल को स्टार्स ने घातक बताया था. इसके बाद एक-एक करके सभी स्टार्स अपने पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे में अब रवि किशन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और उन्हें बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की ओर से सोशल मीडिया से कंटेंट को हटाने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन की पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रवि किशन से जुडे अनाधिकृत कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने रवि किशन की किसी भी अपमानजनक या अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है.
यह भी पढ़ें: ‘अल्फा’ ने तीसरे दिन की बंपर कमाई, 2026 की 10 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड
हाईकोर्ट ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम
इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया, गूगल, मेटा और एक्स कॉर्प को 72 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री के वेब लिंक हटाने का भी निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने रवि किशन के नाम, तस्वीर, शक्ल-सूरत या उनकी पर्सनैलिटी के भी स्पेशल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. फिर चाहे इसका इस्तेमाल किसी भी कमर्शियल या पर्सनल फायदे के लिए किया गया हो. रवि किशन की फोटो और वीडियो को किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
यह भी पढ़ें: ‘अल्फा’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया बंपर कलेक्शन, जानें दो दिन में कितना वसूला बजट
ये सेलेब्स भी कर चुके पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन की अपील
गौरतलब है कि रवि किशन कोई पहले एक्टर नहीं हैं, जिन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है. इसके पहले अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और अन्य सेलेब्स भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं.
आपको बता दें कि बढ़ते एआई इस्तेमाल की वजह से आलिया भट्ट और कटरीना कैफ जैसे अन्य सेलेब्स के डीपफेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिस पर एक्टर्स ने रिएक्शन देते हुए इसे घातक बताया था.








