कानपुर में मां को इंसाफ दिलाने के लिए बेटे ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। बताया कि बाप ने उसकी आंखों के सामने मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अपर जिला जज 14 ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इटावा निवासी ऋषि कुमार बर्रा थाने में सात अगस्त 2021 को बहनोई अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बताया था कि बहन प्रीती की शादी बर्रा के पिपौरी गांव निवासी अर्जुन सिंह से हुई थी। अर्जुन शराब का आदी था। अर्जुन और प्रीती का एक बेटा ईशू है। शादी के 18 साल बाद भी अर्जुन प्रीती को मारता था। छह अगस्त 2021 की रात को अर्जुन शराब के नशे में घर पहुंचा और प्रीती को मारने लगा।15 साल के बेटे ईशू ने विरोध किया, तो उसे भी गालियां दीं।








