AEN के 1014 पदों पर भर्ती परीक्षा कल से:  58 हजार कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, अजमेर और जयपुर में बनाए 162 सेंटर, एक घंटे पहले मिलेगी एंट्री – Ajmer News
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AEN के 1014 पदों पर भर्ती परीक्षा कल से: 58 हजार कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, अजमेर और जयपुर में बनाए 162 सेंटर, एक घंटे पहले मिलेगी एंट्री – Ajmer News

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से 28 सितंबर 2025 से तीन दिन तक सहायक अभियंता (AEN) परीक्षा 2024 का आयोजन होगा। यह परीक्षा जयपुर और अजमेर के 162 केंद्रों पर होगी। एईएन के 1014 पदों पर पर 58 हजार अभ्यार्थियों ने फॉर्म लगाया है।

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पहले दिन 28 सितंबर को सुबह 10 से 12 बजे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा। दोपहर 3 से 5 बजे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। अजमेर में 44 केंद्रों पर 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र RPSC वेबसाइट और SSO पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन नंबर और जन्म तिथि से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए OMR शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा।

ये है परीक्षा का शेड्यूल

  • 28 सितंबर 2025: सामान्य ज्ञान और विज्ञान (सुबह 10-12 बजे), सिविल इंजीनियरिंग (दोपहर 3-5 बजे)
  • 29 सितंबर 2025: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (सुबह 10-12 बजे), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (दोपहर 3-5 बजे)
  • 30 सितंबर 2025: एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग (सुबह 10-12 बजे)

एक घंटे पहले मिलेगी एंट्री

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले केंद्र में पहुंचना होगा। देरी होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा जांच और पहचान के लिए समय से पहुंचना जरूरी है।

फोटो युक्त पहचान जरूरी

अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना होगा। अगर आधार की फोटो पुरानी या अस्पष्ट है, तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्र लाएं। प्रवेश पत्र पर भी नई रंगीन फोटो लगाएं। बिना स्पष्ट पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा।

हो सकता है 10 करोड़ तक जुर्माना

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल या अपराधी के बहकावे में न आएं। अगर कोई रिश्वत मांगे या झांसा दे, तो RPSC कंट्रोल रूम (0145-2635200, 2635212, 2635255) पर शिकायत करें। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक जुर्माना और संपत्ति जब्ती हो सकती है।



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