विमला देवी बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) बरेली मामले में मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण से पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देना पुलिस को महंगा पड़ गया है। अब हाईकोर्ट ने पांच अगस्त को डीएम को स्पष्टीकरण समेत न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। 21 जुलाई को हाईकोर्ट का पत्र मिलते ही डीएम अविनाश सिंह ने एसडीएम सदर को पुलिस विभाग से संबंधित धनराशि (3.22 लाख रुपये) सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वसूलने का आदेश दिया है।
एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने भी बुधवार को ही एसएसपी/डीआईजी को पत्र लिखकर कहा है कि वसूली प्रक्रिया के तहत आरसी जारी हुई थी, लेकिन न तो धनराशि जमा की गई, न ही कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया।
ऐसी स्थिति में चल संपत्ति की कुर्की का अधिपत्र भी जारी किया जा चुका है। इस संबंध में भी तहसील स्तर से कई पत्र भेजे गए, लेकिन धनराशि जमा नहीं की गई। धनराशि शीघ्र जमा करा दें, ताकि हाईकोर्ट से डीएम को जारी पत्र के अनुपालन में की गई कार्रवाई की जानकारी न्यायालय को दी जा सके।








