15 महीने पूर्व मऊ थाना क्षेत्र के गांव में घटना हुई थी। कोर्ट ने दोषी पर नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क