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- DUSU Election 2026 Guidelines | 75% Attendance & Paperless Campaign Rules
22 मिनट पहले
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दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनाव 2026 के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 19 सितंबर को की जाएगी। नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट 13 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक है।
इसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स की जांच तीन बजकर 15 मिनट तक की जाएगी और नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट उसी दिन शाम 6 बजे तक जारी होगी। चुनाव से जुड़ी तारीखें जारी करने के साथ ही यूनिवर्सिटी ने आचार संहिता भी जारी कर दी है।

डीयू चुनाव कैंपेन को लेकर इस साल के नियम :
- यूनियन या प्रतिनिधि संस्था में सिर्फ फुल टाइम कोर्स में एनरोल्ड रेगुलर स्टूडेंट्स ही चुनाव में शामिल हो सकते हैं।
- 17 से 22 साल की उम्र के UG स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं, जबकि, PG स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम उम्र 25 साल है।
- न्यूनतम अटेंडेंस 75% होनी चाहिए।
- कैंडिडेट्स 12 सितंबर, 2026 को दोपहर 2 बजे तक चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में 10 मिनट से कम का चुनावी भाषण वाला वीडियो क्लिप जमा कर सकते हैं।
- चीफ इलेक्शन ऑफिसर की मंजूरी के बाद वीडियो DU की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- कैंडिडेट्स प्रचार के लिए कागज के बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- प्रत्याशी के किसी भी विषय में पेपर लंबित नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष में फेल होने या मौजूदा साल में दोबारा एडमिशन लेने वाले छात्र भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
- कार्यकारी सदस्य के पद के लिए अधिकतम दो बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। कोई प्रत्याशी एक साथ दो पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
- प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन और जानवरों का इस्तेमाल मना है।
- मनोरंजन या किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैस्कॉट या कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करना सख्त मना है।
- कैंडिडेट्स को प्रचार के लिए प्रिंटेड पोस्टर, पैम्फलेट या किसी अन्य प्रिंटेड सामग्री का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स केवल हाथ से बने पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- प्रति कैंडिडेट अधिकतम खर्च 5000 रुपए है। DUSU चुनावों के लिए प्रचार का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक है।
- कॉलेज कैंपस में प्रचार करते समय हर कैंडिडेट के साथ चार से ज्यादा छात्र नहीं हो सकते।
- उम्मीदवारों को प्रॉक्टर्स ऑफिस से ऑथराइज्ड व्हीकल स्टिकर लेना होगा।
- बिना स्टिकर वाले वाहनों को कैंपस/कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- फुटपाथ या सड़क पर ऐसी पार्किंग नहीं की जा सकती जिससे ट्रैफिक की दिक्कत हो।
- किसी उम्मीदवार या उसके समर्थक को वाहन, पार्किंग एरिया, कैंपस या रोड़ साइड पर शराब या किसी नशीली चीजों का सेवन करते पाया गया, तो उम्मीदवार का नॉमिनेशनल कैंसिल किया जा सकता है।
- डीयू ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कैंपेन के दौरान नियम लगातार तोड़े गए तो चुनाव रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।

शिकायतों के लिए बनेगी सेल
डूसू चुनाव से संबंधित शिकायतें दूर करने के लिए सेल बनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर करेंगे। सेल में एक सीनियर टीचर, एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी और फाइनल ईयर का एक छात्र और एक छात्रा को शामिल किया जाएगा। चुनाव से जुड़ी आपत्तिजनक घटनाओं की सूचना पुलिस को 12 घंटे के अंदर देने का प्रावधान भी किया गया है।

साल 2024 में पोस्टर हटाने का खर्च 1 करोड़
साल 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल पोस्टर को हटाने का खर्चा दिल्ली नगर निगम ने एक करोड़ बताया था। इसकी जानकारी हाई कोर्ट को देते हुए भुगतान की मांग दिल्ली विश्वविद्यालय से की गई।
इस विषय पर विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि उम्मीदवारों और छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास की सार्वजनिक संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर प्रचार सामग्री लगाई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले दीवारों और सार्वजनिक संपत्ति को साफ किए जाने तक DUSU चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पहले पोस्टर-बैनर हटाकर कचरा साफ किया जाए, उसके बाद मतगणना आगे बढ़े।
2024 DUSU चुनाव के दौरान हुई भारी तोड़फोड़/पोस्टरबाजी की सफाई का खर्च देखते हुए साल 2025 के चुनाव के लिए 1 लाख का एंटी-डिफेसमेंट बॉन्ड लागू किया गया था। यह पोस्टर हटाने का खर्च नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए था।
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