High Court : विवाह जब तक रद्द नहीं हो जाता…पत्नी भरण-पोषण की हकदार
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High Court : विवाह जब तक रद्द नहीं हो जाता…पत्नी भरण-पोषण की हकदार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी विवाह को शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक पत्नी अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार बनी रहती है।



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