High Court : हिन्दू विवाह की वैधता का आधार धार्मिक अनुष्ठान, प्रमाण पत्र नहीं, परिवार न्यायालय का आदेश रद्द
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High Court : हिन्दू विवाह की वैधता का आधार धार्मिक अनुष्ठान, प्रमाण पत्र नहीं, परिवार न्यायालय का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह की वैधता का आधार धार्मिक अनुष्ठान है, विवाह प्रमाण पत्र नहीं। लिहाजा, पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में हिंदू विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। Source link