High Court :  पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध माना जाएगा, पति की याचिका खारिज
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High Court :  पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध माना जाएगा, पति की याचिका खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना दुष्कर्म भले न हो, लेकिन आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णयों से असहमति जताई।



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