High Court :  पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध माना जाएगा, पति की याचिका खारिज
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High Court :  पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध माना जाएगा, पति की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना दुष्कर्म भले न हो, लेकिन आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णयों से असहमति जताई। Source link