UP: उरई में खाकी और रसूख पर कोर्ट का चाबुक, छेड़छाड़ के मामले में भाजपा नेता और तत्कालीन एसएचओ पर FIR दर्ज
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UP: उरई में खाकी और रसूख पर कोर्ट का चाबुक, छेड़छाड़ के मामले में भाजपा नेता और तत्कालीन एसएचओ पर FIR दर्ज

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उरई जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों, भाजपा नेता व उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ एट थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला का आरोप है कि इन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। 



न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। एट कस्बा निवासी एक महिला ने कोर्ट में वाद दायर करते हुए बताया था कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का आरोप है कि आरोपी लाल रंग की ब्रेजा कार में उसे जबरन बैठाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे।



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