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सुप्रीम कोर्ट बोला-CBI को जांच के लिए आदेश क्यों चाहिए: हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई; राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति का मामला

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नई दिल्ली20 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत दी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। CBI और ED को भी निर्देश दिया कि वे हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। CBI अभी सिर्फ एक शिकायत की जांच कर रही है। बेंच ने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर है, तो CBI-ED को जांच के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।

राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI और ED को आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। राहुल ने मामले की सुनवाई किसी दूसरे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

हाईकोर्ट ने CBI से मांगा था नया हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की अब तक की स्थिति बताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का पहले दाखिल किया गया हलफनामा उसके पुराने आदेश के मुताबिक नहीं था। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले सीबीआई के नई दिल्ली के एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के संबंधित जोन के जॉइंट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल किया

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने CBI और ED से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे। इस मामले में CBI विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।

फोटो याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की है। इस मामले में CBI ने शिशिर से 12 अगस्त को 7 घंटे पूछताछ की थी।

फोटो याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की है। इस मामले में CBI ने शिशिर से 12 अगस्त को 7 घंटे पूछताछ की थी।

कोर्ट में 6 मई को पहली बार सुनवाई हुई थी

कोर्ट में 6 मई को पहली बार सुनवाई हुई थी। कोर्ट से एजेंसियों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। फिर 6 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने CBI और ED का पक्ष सुना। फिर अपने आदेश में कहा- अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार वेरिफिकेशन किया जाए।

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