High Court : अवैध हिरासत पर पीड़ित को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश, अधिकारियों के वेतन से की जाए वसूली
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High Court : अवैध हिरासत पर पीड़ित को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश, अधिकारियों के वेतन से की जाए वसूली

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज कमिश्नरेट में पुलिस की ओर से शक्तियों के दुरुपयोग और अवैध हिरासत मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पीड़ित व्यक्ति को छह सप्ताह के भीतर दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। बाद में यह राशि जिम्मेदार सहायक पुलिस आयुक्त, बारा, प्रयागराज के वेतन से अनुशासनात्मक जांच के बाद वसूली जाए।




यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मंसूर अहमद उर्फ लल्लू की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याची को 19 मार्च, 2026 को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उसे सीधे जेल भेज दिया। कानूनन याची को व्यक्तिगत मुचलका भरने का अवसर दिया जाना चाहिए था। नियमों का पालन किए बिना आठ दिनों तक जेल में रखना अवैध माना।



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