मृतक निवेशकों के शेयर-बॉन्ड्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे:  सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब PAN की जरूरत भी नहीं होगी
ऑटो-ट्रांसपोर्ट

मृतक निवेशकों के शेयर-बॉन्ड्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे: सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब PAN की जरूरत भी नहीं होगी

Hindi News Business SEBI Board Eases Share Transfer For Deceased Investors | Claims Limit Raised मुंबई34 मिनट पहले कॉपी लिंक सेबी बोर्ड ने शुक्रवार को हुई मीटिंग में मृतक निवेशकों के नाम पर मौजूद सिक्योरिटीज जैसे- शेयर्स और बॉन्ड्स को उनके कानूनी वारिसों और दावेदारों के नाम पर ट्रांसफर करने की प्रोसेस को आसान बनाने […]